Tractor Sahay Yojana 2024: ट्रैक्टर सहायता योजना 2024

गुजरात राज्य के नागरिकों ने कृषि क्षेत्र में नए तकनीकी तरीके और विधियों को अपनाया है (Tractor Sahay Yojana 2024), जिससे देश और दुनिया को नई दिशा मिली है। सरकार भी किसानों के हित में नीतियों का गठन कर रही है और उन्हें भी लागू कर रही है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जा रहा है। सरकारी कृषि, सहकार और किसान कल्याण विभाग के द्वारा बागवानी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किसान पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा। चलिए मित्रों, आज हम Tractor Sahay Yojana 2024 के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

गुजरात सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए नई खेती सहायक योजनाओं की शुरुआत की गई है। किसान योजनाओं की सूची ikhedut पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है। किसान अब प्राकृतिक साधनों, पारंपरिक साधनों और ट्रैक्टर का उपयोग करके खेती को बेहतरीन तरीके से और तेजी से कर सकते हैं। बहुत से किसान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तकनीकी साधनों की खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सहायता प्रदान करने की योजना लागू की गई है। Tractor Sahay Yojana 2024 का लाभ लेने के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकेगा।

Tractor Sahay Yojana 2024 HighLight Point

योजना का नाम2024 के ट्रैक्टर सहाय योजना
भाषागुजराती और अंग्रेजी
उद्देश्यखेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए गुजरात के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करना।
लाभार्थीगुजरात के किसान।
सहायता राशि – 1नाना, सीमांत, महिला, एस.सी. और एस.टी. किसानों को: कुल खर्च का 50% या 60,000/- जो कम हो, वह।
सहायता राशि – 2जनरल और अन्य किसानों को: कुल खर्च का 40% या 45,000/- जो कम हो, वह।
मान्य वेबसाइटhttps://ikhedut.gujarat.gov.in/  
आवेदन कैसे करेंयहाँ क्लिक करें।
ऑनलाइन आवेदन कब शुरू होगा12/03/2024
आवेदन करने की अंतिम तारीख11/05/2024

Tractor Sahay Yojana 2024 का कारण

Tractor सब्सिडी सहाय योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यह योजना 100% राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली है। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर (20 PTO HP तक) की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिससे किसान कृषि में तेजी से काम कर सकें।

Tractor Sahay Yojana 2024 की पात्रता

कृषि और सहकार विभाग द्वारा ई-खेडूत पोर्टल पर विभिन्न योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी योजनाओं के लिए अलग-अलग पात्रता मानदंड तय किए गए हैं, जैसा कि निम्नलिखित है:

  • खेडूत को गुजरात राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • गुजरात राज्य के छोटे, सीमांत और महिला किसानों को तथा SC, ST, जनरल और अन्य किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा।
  • लाभार्थी किसान को खेती की जमीन का मालिक होना चाहिए।
  • वन अधिकार रिकार्ड की धारा रखने वाले किसानों को भी लाभ मिलेगा।
  • किसान को इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही मिलेगा।
  • किसानों को ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ पाने के लिए ई-खेडूत पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए लाभ:
सुविधाअनुसूचित जाति/जनजाति किसानसामान्य/अन्य किसान
सहायता राशिखर्च का 50% तक, अधिकतम ₹0.60 लाख प्रति यूनिटखर्च का 40% तक, अधिकतम ₹0.45 लाख प्रति यूनिट
लाभार्थीअनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानसामान्य और अन्य किसान

Tractor sahay योजना की खरीदी की शर्तें

गुजरात राज्य सरकार द्वारा

ट्रैक्टर सहाय योजना की खरीदी की शर्तें

गुजरात राज्य सरकार द्वारा ikhedut पोर्टल ट्रैक्टर के लिए निर्धारित शर्तों को स्पष्ट कर दिया गया है। किसानों को इस योजना की सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।

  1. किसानों को जमीन का रिकॉर्ड प्रस्तुत करना होगा।
  2. जंगली क्षेत्रों के लिए ट्राईबल जमीन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। (यदि लागू होता है)
  3. कृषि विभाग द्वारा निर्धारित प्राइज डिस्कवरी के कारण, मंजूर व्यापारियों से ट्रैक्टर खरीदने की अनुमति होगी।
  4. इस योजना के लिए मान्य व्यापारी (विक्रेता) से खेडूत ट्रैक्टर की खरीद कर सकेंगे।

पोर्टल ट्रैक्टर के लिए निर्धारित शर्तों को स्पष्ट कर दिया गया है। किसानों को इस योजना की सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।

  1. किसानों को जमीन का रिकॉर्ड प्रस्तुत करना होगा।
  2. जंगली क्षेत्रों के लिए ट्राईबल जमीन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। (यदि लागू होता है)
  3. कृषि विभाग द्वारा निर्धारित प्राइज डिस्कवरी के कारण, मंजूर व्यापारियों से ट्रैक्टर खरीदने की अनुमति होगी।
  4. इस योजना के लिए मान्य व्यापारी (विक्रेता) से खेडूत ट्रैक्टर की खरीद कर सकेंगे।

Tractor Yojana के लिए सब्सिडी तय हो गई है। इस सहायता योजना के तहत आवेदक किसानों को उनकी जाति और वर्ग के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यहां निम्नलिखित है:

अनुसूचित जाति और
अनुसूचित जनजाति के किसानों को
• इस जाति के लाभार्थियों को खर्च का 50% तक सहायता,
मान्य रूपये 0.60 लाख तक प्राप्त करने का हक होगा।
सामान्य और अन्य किसानों को सामान्य किसानों को खर्च का 40% तक, मान्य रूपये 0.45 लाख प्रति एकड़,
जो कम हो, उसे सहायता प्राप्त करने का हक होगा।

Document Requirement for Tractor Sahay Yojana | ट्रैक्टर सहाय योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  1. किसान का पहचान पत्र: आवेदक का पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या अन्य सरकारी पहचान पत्र।
  2. खेत का प्रमाणपत्र: किसान के नाम से खेत का प्रमाणपत्र या किसान की आधिकारिक जमीन के प्रमाण पत्र।
  3. ट्रैक्टर की कोटेशन: ट्रैक्टर के मूल्य और अन्य विवरणों की कोटेशन या अनुमानित लागत की प्रतिलिपि।
  4. बैंक खाता विवरण: आवेदक का बैंक खाता विवरण, जिसमें सहायता राशि क्रेडिट की जाएगी।
  5. फोटोग्राफ: आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
  6. अन्य दस्तावेज़: आधारिक दस्तावेज़ और अन्य संबंधित दस्तावेज़ जैसे किसान की पहचान, पत्र, आदि।

How to Online Apply Tractor Sahay Yojana | यह सभी दस्तावेज़ आवेदक द्वारा ऑनलाइन या ऑफ़लाइन आवेदन के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

ट्रैक्टर सहाय योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

ट्रैक्टर सहाय योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, गुजरात सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://ikhedut.gujarat.gov.in/ पर जाएं।
  2. लॉग इन या रजिस्टर: यदि आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया है, तो अपने खाते में लॉग इन करें। नहीं तो, नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें।
  3. योजना चयन: आपके खाते में लॉग इन करने के बाद, “योजनाएँ” या “आवेदन” विकल्प का चयन करें और “ट्रैक्टर सहाय योजना 2024” चुनें।
  4. आवश्यक जानकारी भरें: आवेदन प्रक्रिया के दौरान, सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज भरें। आपको अपने परिवार के विवरण, आय का प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आदि प्रदान करने के लिए कहा जाएगा।
  5. आवेदन सबमिट करें: सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज भरने के बाद, आवेदन को सबमिट करें।
  6. पुष्टि और ट्रैक्टर खरीद: आपके आवेदन की पुष्टि होने के बाद, आपको ट्रैक्टर खरीदने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। आपको अपने चयनित निर्माता से संपर्क करना और ट्रैक्टर खरीदने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

इस रूप में, आप ट्रैक्टर सहाय योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकते हैं।

Tractor Sahay Yojana | अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

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