Haryana Tractor Subsidy Yojana भारत में खेती किसानी को आसान बनाने के लिए नई-नई तकनीक के ट्रैक्टरों का उपयोग बढ़ रहा है। कुछ ट्रैक्टर किसान आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रैक्टर किसानों की पहुंच से बाहर होते हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी योजना शुरू की है। इस Haryana Tractor Subsidy Yojana 2024 के तहत, हरियाणा सरकार द्वारा ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है। अगर आप हरियाणा राज्य के किसान हैं और ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, तो आप इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। जल्दी से जल्दी आवेदन करें। Haryana Tractor Subsidy Yojana
यह योजना किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है।
अब आप भी सस्ते दामों पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और अपनी कृषि कार्य को आसान बना सकते हैं।
नई अपडेट: हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर ₹100000 की सब्सिडी सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, 45HP या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर खरीदने का विकल्प भी है। सिर्फ राज्य के अनुसूचित जाति के किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जब लाभार्थी का चयन हो जाता है, तो किसान भारत सरकार द्वारा मंजूर निर्माता से मूल्य निर्धारित करके अपनी पसंद के निर्माता से ट्रैक्टर खरीद सकता है। लाभार्थी किसान को आगामी अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबिट के माध्यम से भेज दी जाएगी।
Haryana Tractor Subsidy Yojana: मुख्य बातें
विवरण | जानकारी |
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योजना का नाम | 🚜 हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना |
शुरू की गई | 🌟 हरियाणा सरकार द्वारा |
लाभार्थी | 👨🌾 राज्य के अनुसूचित जाति के किसान |
उद्देश्य | 🎯 ट्रैक्टर खरीदने पर अनुदान राशि प्रदान करना |
अनुदान राशि | 💰 1 लाख रुपए |
राज्य | 🌍 हरियाणा |
आवेदन प्रक्रिया | 📝 ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | 🔗 agriharyana.gov.in |
Haryana Tractor Subsidy Yojana 2024
हरियाणा सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को 45HP और उससे अधिक शक्ति वाले ट्रैक्टर पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसका उद्देश्य किसानों को नवीनतम और उन्नत कृषि यंत्रों की खरीद में सहायता प्रदान करना है। इस योजना का लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति के किसानों को ही मिलेगा, जिन्हें नए और प्रौद्योगिकी से युक्त उपकरणों की आवश्यकता होती है।
सरकार द्वारा इस योजना के तहत लाभार्थियों को अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए, 26 फरवरी से विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है।
यह योजना किसानों को नए और सुधारित कृषि यंत्रों की खरीद में सहायता प्रदान करेगी जिससे उन्हें अधिक लाभ होगा और वे नवीनतम तकनीक का उपयोग करके अपने कृषि उत्पादन को बढ़ा सकेंगे।
Haryana Tractor Subsidy ke मुख्य उद्देश्य
हरियाणा सरकार ने हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। खेती करने के लिए ट्रैक्टर एक महत्वपूर्ण साधन है और इस योजना से किसान अब आसानी से ट्रैक्टर खरीद सकेंगे। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और वे आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।
ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा चयन
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से बताया गया है कि ट्रैक्टर सब्सिडी Haryana Tractor Subsidy Yojana 2024 के लिए प्रत्येक जिले में लाभार्थी का चयन गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा चयन के बाद चयनित किसानों को मान्यता प्राप्त ट्रैक्टर निर्माता से मोल भाव कर अपनी पसंद के निर्माता से ट्रैक्टर की खरीद करनी होगी। इसके अलावा किसानों को उसके चुने हुए ट्रैक्टर के साथ बीमा, बिल, टेंपरेरी नंबर और आरसी के आवेदन शुल्क की रसीद जैसे दस्तावेजों को विभागीय पोर्टल पर आवेदन करते समय अपलोड करना होगा।
Haryana Tractor Subsidy आवेदन कैसे करें:
- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की वेबसाइट https://agriharyana.org/ पर जाएं
- “ट्रैक्टर सब्सिडी योजना” लिंक पर क्लिक करें
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- आवेदन शुल्क जमा करें
- आवेदन जमा करें
Haryana Tractor Subsidy ke आवश्यक दस्तावेज:
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- भूमि रिकॉर्ड
- बैंक खाता विवरण
- ट्रैक्टर की खरीद का बिल
दस्तावेज़ों का वेरिफिकेशन जरूरी
किसानों को ट्रैक्टर सब्सिडी Haryana Tractor Subsidy Yojana 2024 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें विभाग द्वारा फिजिकल वेरीफिकेशन कराना होगा। इसके लिए जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी को ट्रैक्टर के मूल दस्तावेज सहित फिजिकल वेरिफिकेशन प्रस्तुत करना होगा। जब समिति सभी दस्तावेजों की जांच कर लेगी, तो वे फिजिकल वेरीफिकेशन रिपोर्ट फॉर्म के साथ पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके बाद निदेशालय को ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। जांच के बाद, निदेशालय स्तर पर किसानों को ई-वाउचर के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए:
- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की वेबसाइट https://agriharyana.org/
- हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-2121
आज ही आवेदन करें!